आर टी आई
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जन सूचना
परिचय
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, की धारा 4(1) (b) तथा 4(2) (b) में उद्धृत शर्तों के अनुसरण में यह सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिए है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली, सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन वेलफेयर अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्थान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर के दो भूतपूर्व संस्थानों- राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान (1962) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षण संस्थान (1964) का विलय करके 09 मार्च, 1977 को हुई यह संस्थान पूरे देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य संवर्धन हेतु “एक शीर्षस्थ तकनीकी संस्थान” के साथ-साथ “एक विचार मंच” के रूप में प्रतिष्ठित है। संस्थान द्वारा अपने विभिन्न विभागों अर्थात प्रजनन जैव-चिकित्सा, सांख्यिकी एवं जनांकिकी, एपिडेमियोलॉजी, चिकित्सा देखरेख एवं अस्पताल प्रबंध, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन, योजना और मूल्यांकन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जनसंख्या आनुवांशिकी तथा मानव विकास, समाज विज्ञान, प्रबंधन विज्ञान तथा संचार आदि के माध्यम से विभिन्न विषय क्षेत्रों में कार्य संचालन किया जाता है. विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रबंधकीय विशेषज्ञों एवं स्वास्थ्य योजनाकारों की सक्रिय सहभागिता से संस्थागत तंत्र की स्थापना तथा अंतर-अनुशासनिक अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना आदि संस्थान की रूचि है तथा इन पर समुचित ध्यान दिया जाता है।
पत्र व्यवहार हेतु पता:
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनीरका, नई दिल्ली-110 067.
ई.मेल – info@nihfw.org
टेलीफोन नं.-26165959, 26107773, 26166441 & 26109656
विभिन्न अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
शासी निकाय
संस्थान के ज्ञापन पत्र से जुड़े अधिनियम 15 से 21 के लिंक.
विभिन्न अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां (उप-नियमों का अधिनियम 43)
संस्थान के उप-नियमों से जुड़े लिंक
निदेशक
निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, संस्थान का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ.) होता है तथा संस्थान में दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। संस्थान की सभी गतिविधियाँ जैसे- अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श एवं विशिष्ट सेवाएँ आदि निदेशक के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में ही संचालित की जाती है। इन पर संस्थान के सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों का ‘प्रमुख’ दायित्व है. संस्थान के प्रबंध निकाय तथा स्थायी वित्त समिति का सदस्य सचिव होने के नाते निदेशक द्वारा इन निकायों की बैठकें आयोजित करने का दायित्व तथा बैठकों की कार्यवाहियों संबंधी रिकार्डों का रख-रखाव करने के दायित्वों का निर्वहन भी किया जाता है।
उप-निदेशक (प्रशा.)
संस्थान के सभी प्रशासकीय एवं आधारिक मामलों तथा भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण, सतर्कता इत्यादि से जुड़े मामलों का निर्वहन करना इनके कार्य क्षेत्र में है।
वित्तीय तथा फंड से जुड़े बजटीय नियंत्रण आदि।
शासी निकाय/स्थायी वित्त समिति आदि की बैठकों से संबंधित मामले।
उप-निदेशक (प्रशासन) के वित्तीय अधिकार
प्रोफेसर
प्रोफेसर अपने संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष होता है। वह संबंधित विषयों/अनुशासनों में अनुसंधान तथा मूल्यांकन करवाने के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आयोजित करने हेतु उत्तरदायी है। विभागाध्यक्ष द्वारा अकादमिक समितियों के सदस्य के रूप में संस्थान की विभिन्न अकादमिक गतिविधियों के बारे में परामर्श प्रदान किया जाता है।
रीडर/सह-प्रोफ़ेसर
संस्थान में संकाय के एक सदस्य के रूप में कार्य करना तथा परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य प्रशासन के संबंध में विशेष बल देते हुए शिक्षण, अनुसंधान, परामर्श सेवाएँ देने जैसे दायित्वों सहित सम्बद्ध विभागीय विकास में सहायता प्रदान करना।
लेक्चरर/प्रवक्ता
प्रवक्ता संकाय में अभिप्रेरण स्तर पर होते हैं तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य पर विशेष बल देने के साथ-साथ उनके संबंधित विभाग के विकास में सहायता प्रदान करना अनका कार्य है।
अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी/अनुसंधान सहायक
अनुसंधान, मूल्यांकन तथा अध्ययन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। इनके मुख्य रूप से कार्य हैं :
a) शोध/अनुसूची, प्रश्नावली की रूपरेखा तैयार करना तथा इनका पूर्व परीक्षण करना,
b) प्राथमिक और द्वितीयक आंकणों का संचयन.
c) आंकणों का सारणीकरण, योजना कोडिंग की तैयारी और विश्लेषण,
d) अनुसंधान रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करना,
इसके अतिरिक्त, एम.डी.(सी.एच.ए.)/स्वास्थ्य प्रशासन परीक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षा संचालित करने में सहायता प्रदान करना।
वरिष्ठ प्रालेखन अधिकारी
वरिष्ठ प्रालेखन अधिकारी, प्रालेखन केंद्र के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इन गतिविधियों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख विषयों के अंतर्गत ग्रंथावली संबंधी सूचना सेवा को स्पष्टतया प्रकाशित करना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र मंव कार्यरत कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु सूचनाओं की रिपैकेजिंग करना तथा सूचना का कम्प्यूटरीकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रालेखन एवं सूचना क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
प्रोग्रामर
आवश्यक्तानुसार सॉफ्टवेयर विकसित करना,
विभिन्न अनुसंधानों एवं मूल्यांकन अध्ययनों का इलेक्ट्रौनिक आंकड़ा संसाधन,
स्तरीय सॉफ्टवेयर पैकेजों के प्रयोग हेतु संस्थान के सभी संकाय एवं स्टाफ की सहायता प्रदान करना,
सभी कम्प्यूटरों की हार्डवेयर प्रणाली का व्यवस्थापन करना,
निदेशक को अन्य कम्प्यूटरीकृत तकनीकी पहलुओं के बारे में सहायता करना,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी
चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ओ.पी.डी. क्लीनिक में रोगियों की देखभाल करने तथा विभिन्न चिकित्सा जांच हेतु नियमित तथा आपातकालीन दोनों ही स्थिति में कार्य संभालना अनिवार्य है।
लेखा अधिकारी
(1) आहरण और वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करना
(2) संस्थान के लेखा-खातों (रोकण-पुस्तिका, लेखालेजर आदि) तथा लेखांकन तैयार करना
(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संस्थान के लेखाखातों की लेखा परीक्षा करने में सहायता प्रदान करना
अनुभाग अधिकारी
a) अनुभाग का समग्र प्रभारी
b) अधीनस्थों को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उनके काम की निगरानी,
कार्यशाला एवं अनुरक्षण अधिकारी
सिविल कार्य, इलेक्ट्रिक कार्यों, बागवानी विकास कार्य, साफ़-सफाई, वाहनों की सुरक्षा एवं मरम्मत आदि के लिए कार्यशाला एवं अनुरक्षण अधिकारी उत्तरदायी है।
हिन्दी अधिकारी
अनुवादकों द्वारा किये गये अनुवाद कार्य का पुनरीक्षण करना।
संस्थान में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहायता करना।
रास्वापक संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करना।
रास्वापक संस्थान के स्टॉफ के लिए समय-समय पर संस्थान में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना।
सरकार के निर्देशानुसार हिन्दी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
कार्यप्रस्तुत करने/भेजने का स्तर
अकादमिक विभाग
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प्रारंभिक स्तर
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प्रथम स्तर पर्यवेक्षक
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द्वितीय स्तर पर्यवेक्षक
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अनुसंधान सहायक
सहायक अनुसंधान अधिकारी
आर ओ लेक्चरर
वरिष्ठ लेक्चरर
रीडर
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विभागाध्यक्ष
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निदेशक
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प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अनुसंधान परियोजनाओं हेतु
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प्रारंभिक स्तर
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प्रथम स्तर पर्यवेक्षक
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द्वितीय स्तर पर्यवेक्षक
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संबद्ध संकाय सदस्य/
मुख्य अन्वेषक/
समन्वयक/
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विभागाध्यक्ष
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निदेशक
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अनुसंधान परियोजनाओं/प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावों पर तकनीकी सलाहकार समिति, अकादमिक समिति एवं कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है।
प्रशासनिक अनुभाग के लिए
द्वितीय स्तर पर्यवेक्षक |
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प्रारंभिक स्तर
अवर श्रेणी लिपिक
उच्च श्रेणी लिपिक,
सहायक, लेखापाल
कनिष्ठ अभियंता(सिविल)
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अनुभागाध्यक्ष
अनुभाग अधिकारी
लेखा अधिकारी
हिन्दी अधिकारी
कार्यशाला एवं अनुरक्षण अधिकारी
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उप-निदेशक (प्रशासनिक)
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निदेशक
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अनुभाग अधिकारी/ उप-निदेशक (प्रशा.) द्वारा नियमित मामलों का निपटान किया जा सकता है।
नियम एवं विनियम
इस संस्थान की कार्य-पद्वति संस्थान के नियमों, विनियमों एवं उपनियमों द्वारा शासित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के कर्मचारी संस्थान के उप-नियमों द्वारा शासित है, तथा सामान्य सेवा शर्ते, वेतन, दैनिक एवं यात्रा भत्ते सहित अन्य भत्ते, अवकाश वेतन, कार्यभार ग्रहण समय, विदेशी सेवा शर्ते आदि से संबंधित ऐसे मामले जिनमें संस्थान द्वारा उप-नियम उपलब्ध नहीं है उनमें केन्द्रीय सरकारी सेवा के नियम मान्य होगें तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेश एवं निर्णय संस्थान के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
उपयोक्ता प्रभार
संस्थान की निर्देशिका
संस्थान की योजना और गैर योजना बजट
अनुसंधान रिपोर्ट
प्रशिक्षण कैलेंडर
सूचना का अधिकार मामलों में अपीलीय प्राधिकारी
डॉ. रामचंद्र राव साथलूरी
दूरभाष-011-26165959/331
srrao@nihfw.org
जन सूचना अधिकारी
डॉ. सरिता गौतम,
दूरभाष-26165959/384
saritagautam@nihfw.org
लिंक जन सूचना अधिकारी
डॉ. रमेश चंद,
दूरभाष-26165959/347
rameshthewinner@rediffmail.com
पारदर्शिता अधिकारी
डॉ. संजय गुप्ता,
दूरभाष-26165959/207
sgupta@nihfw.org
एल.डी.सी. - आरटीआई सेल
श्री राहुल
दूरभाष-26165959/270
bawariya.rahul@nihfw.org
परिशिष्ट - 1
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
उपभोक्ता प्रभार
विभिन्न प्रयोशाला परीक्षण के लिए शुल्क की दरः
(1 अप्रैल, 2009 से)
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जाँच का नाम
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जाँच शुल्क
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क्लिनिकल पैथोलॉजी: |
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हीमोग्राम |
Rs. 20.00 |
| ई.एस.आर मात्र |
Rs. 5.00 |
| हीमोग्लोबिन |
Free |
| टी.एल.सी. मात्र |
Rs. 5.00 |
| डी.एल.सी. मात्र |
Rs. 5.00 |
| एम.पी. |
Free |
| पेरिफेरल स्मियर |
Free |
| यूरिन अल्ब, शूगर, एम/ई |
Free |
| सी.एम. |
Free |
| पी.सी.टी. |
Free |
| फेमिंग |
Free |
| यूरिन बिले साल्ट/ बिले पिगमेन्ट |
Rs.20.00 |
| स्टूल |
Free |
सेरोलॉजी: |
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वी.डी.आर.एल |
Free |
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ब्लड ग्रुप- आरएच फैक्टर |
Free |
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प्रेगनेन्सी टेस्ट |
Rs.20.00 |
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सेमेनोलॉजीः |
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सेमेन एनालिसिस |
Free |
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सेमेन प्रिपरेशन फॉर आईयूआई |
Rs.30.00 |
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स्पर्म मॉरफोलॉजी |
Rs.20.00 |
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एआईएच |
Free |
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जी.सी.एम. |
Rs. 30.00 |
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स्पर्म म्यूकस पेनेट्रेशन टेस्ट |
Free |
इम्यूनोलॉजीः |
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एन्टीस्पर्म एन्टीबॉडी टेस्ट (एच एण्ड डब्ल्यू) |
Rs.125.00 |
हिस्टोपैथोलॉजी एण्ड साइटोलॉजी: |
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एंडोमेट्रिअल बायोप्सी |
Rs.200.00 |
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एफएनएसी- टेस्ट/ब्रेस्ट |
Rs.200.00 |
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पैप'स स्मियर |
Free |
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सेक्स क्रोमेटीन |
Rs.25.00 |
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सेमेन बायोकेमिस्ट्री (एसीपी, अल्फा-ग्लूकोसाइडस, फ्रूक्टॉस) |
Rs.65.00 |